इंदौर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह के खाते में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। उनके प्रयास के कारण मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 52 जिलों में 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मध्यप्रदेश में कलेक्टर को मिला अधिकार- कहां खुलेगा 24 घंटे बाजार
श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को अधिकृत किया है कि वह सुनिश्चित करें कि कहां पर 24 घंटे खानपान की दुकानें खोलने की अनुमति देनी है। ऐसे स्थान जहां पर आईटी कंपनियों, बीपीओ, स्टार्टअप आदि स्थापनाओं में रात की पाली में काम होता है, वहां पर रात के समय खानपान की दुकानें खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
उपसचिव जगदीशचंद्र जटिया द्वारा राज्यपाल की अनुमति से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उपहार गृह और भोजन गृह (भोजन-नाश्ता की होटलें) अब रात में भी खुल सकेंगी। अभी तक रात 12 से सुबह 6 बजे तक इस पर रोक थी। नोटिफिकेशन में दो शर्तों को जोड़ा गया है, जिसमें मप्र दुकान व कारखाना स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत अब रात 9 से सुबह 7 बजे तक की भी छूट मिलेगी। श्रम कानून के तहत ऐसे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश देना होगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.