मॉडल स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट द्वारा आदेश स्थगित - MP karmchari news

जबलपुर
। मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालय/ मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई है अतः पदस्थ शिक्षकों का बिना किसी प्रमुख उद्देश्य के, अन्य शिक्षक कर्मचारियों की भांति स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इस दलील से सहमत होते हुए, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले के शिक्षक पवन कुमार उपाध्याय का स्थानांतरण आदेश स्थगित कर दिया है। 

श्री पवन कुमार उपाध्याय की चयन के पश्चात मॉडल उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मालथौन जिला सागर में दिनांक 04/08/18 को पदस्थापना की गई थी। उपरोक्त चयन प्रक्रिया प्रदेश के मॉडल स्कूल्स में उत्कृष्ट शिक्षकों की पदस्थापना के उद्देश्य से की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति दिनाँक 12/07/21 के अनुसार मॉडल स्कूल में पदस्थापना ट्रांसफर के माध्यम से नही की जानी थी। अर्थात उपरोक्त पद ब्लॉक किये जाने थे। परंतु श्री पवन उपाध्याय उच्च माध्यमिक शिक्षक का ट्रांसफर मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालथौन जिला सागर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवडोंगरा जिला दमोह दिनाँक 31/08/21 को कर दिया गया था। 

श्री उपाध्याय के द्वारा ट्रांसफर को हाई कोर्ट जबलपुर  में चुनौती दी गई थी। परंतु हाई कोर्ट की एकल पीठ से उन्हें राहत प्राप्त नही हुई थी। तब उन्होंने हाई कोर्ट की युगल पीठ में अपील दायर की थी।

याचिका कर्ता की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि मॉडल स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किया जाता है एवं शासन द्वारा, उपरोक्त पदों को ट्रांसफर द्वारा पूर्ति करने पर रोक है। ऐसी दशा में ट्रांसफर के पीछे कोई प्रशासनिक आवश्यकता परिलक्षित नही होती है।  

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने श्री उपाध्याय के ट्रांसफर को स्टे करते हुए, विभाग से जबाब तलब किया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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