प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए, हरियाणा सरकार की विशेष अनुमति याचिका- India National News

Bhopal Samachar
0
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आदेशित किया है कि वह हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण वाले कानून पर 1 महीने के भीतर फैसला सुनाएं। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार के कानून को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को रद्द कर दिया। 

हरियाणा में 75% आरक्षण लागू नहीं हुआ, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है कि हरियाणा में 75% आरक्षण लागू हो गया है। यहां ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण लागू नहीं किया है। केवल हरियाणा राज्य सरकार की 75% आरक्षण वाले कानून पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाया गया है और हाईकोर्ट का आदेश किया गया है कि वह इस प्रकरण में 1 महीने के भीतर फैसला सुनाएं। 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह फैसला आने तक 75% आरक्षण वाले कानून के पालन के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य सरकार ने इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी।  भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया India national news पर क्लिक करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!