MP Panchayat news- सरपंचों के वित्तीय अधिकार अवैध: एडवोकेट विवेक तन्खा

जबलपुर
। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि जिन सरपंचों के कार्यकाल खत्म हो गए उन्हें कोई भी सरकार वित्तीय अधिकार कैसे दे सकती है। यह एक अवैध गतिविधि है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि इतनी बड़ी गलती बार-बार कैसे हो रही है।।।।।

कांग्रेस पार्टी के नेता एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिसीमन के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले विवेक तन्खा ने कहा कि जिन पंचायतों एवं नगर निगम पदाधिकारियों को कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा उनके पदों पर नहीं रख सकती, उन पदों के अधिकार भी सरकार किसी को कैसे दे सकती है। 

उन्होंने कहा कि रोज-रोज संशोधन और नए-नए आदेश सोच का दिवालियापन दिखाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी गलती बार बार कैसे हो रही। हम सब प्रदेश में क़ानून का राज के लिए प्रति संकल्पित है। शायद सत्ता के मद में आपको क़ानूनी रास्ता वाजिब नहीं महसूस होता। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!