मध्यप्रदेश में नया आरक्षण रोस्टर लागू, GAD का आदेश जारी- MP NEWS

Madhya Pradesh new reservation roster

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आरक्षण के मामले में बड़ा फैसला लिया है। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सभी प्रकार के प्रदेश एवं जिला स्तरीय पदों पर 73% आरक्षण लागू कर दिया है। 

मध्य प्रदेश की नई आरक्षण तालिका- new reservation table of madhya Pradesh

अनुसूचित जाति को 16% 
अनुसूचित जनजाति को 20% 
अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% 
आर्थिक रूप कमजोर आय वर्ग के लोगों को 10% 
कुल आरक्षण- 73% 

मध्य प्रदेश के सभी विभागों के मुख्य सचिव से लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक सभी अधिकारियों को भेजे गए पत्र क्रमांक एफ 07-55/2021/ आ.प्र./ एक दिनांक 31 जनवरी 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय अथवा जिला स्तरीय पदों के लिए नवीन 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/ संधारण किया गया है। इस रोस्टर में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को दिनांक 8 मार्च 2019 से 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिनांक 2 जुलाई 2019 से 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 

दिशा प्रणय नागवंशी उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी पत्र में आदेशित किया गया है कि नवीन आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाए। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

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