MP Panchayat Chunav- टेंट वालों के लिए गाइडलाइन जारी, उल्लंघन किया तो टेंट जब्त

Bhopal Samachar
0
इंदौर
। टेन्ट किराए पर देने के संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर श्री पवन जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निवार्चन 2021-22 हेतु चुनावी सभाएं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आयोजित की जायेंगी। टेन्ट संचालकों के द्वारा एक स्थान पर सभा हेतु केवल इतना टेन्ट ही किराये पर देना चाहिए जो कि सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करते हुए सभा के लिए पर्याप्त हो। राजनैतिक अथवा अन्य कार्यक्रमों के लिए टेन्ट किराये पर देते समय यह भी सुनिश्चित करें कि सभा हेतु टेन्ट लेने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा सभा हेतु सक्षम प्राधिकारी से सभा की अनुमति प्राप्त कर ली है।

उक्त उल्लेखित शर्त का उल्लंघन यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो टेन्ट संचालक के विरुद्ध इस आदेश के उल्लंघन स्वरूप दण्डात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जायेगी एवं समस्त टेन्ट सामग्री जप्त की जा सकेगी। आदेश के तहत लागू किये गये प्रतिबंधो को पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा एवं संबंधित टेन्ट संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया जायेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!