गलत वेतन निर्धारण पर कर्मचारी से ब्याज नहीं वसूल सकते: हाई कोर्ट- MP employees news

श्री ओमप्रकाश चौबे सब इंस्पेक्टर के पद से पुलिस अधीक्षक ऑफिस भोपाल से दिनाँक 15/09/2020 को रिटायर हुए थे। सेवानिवृति के समय उनके वेतन का पुनर्निधारण दिनांक 15/09/1985 से कर उनके सेवा निवृत्ति के देयकों से मूलधन के रूप मे 4,83, 626/ रुपये एवं उस पर राशि रुपये 4,29,189/ ब्याज के रूप में वसूल लिए गए थे।

ब्याज वसूली से पीड़ित होकर, श्री चौबे द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष राशि रुपये 4,29,189/ वापस पाने हेतु रिट याचिका दायर की थी। उनकी ओर से वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि हाई कोर्ट ने वित्त विभाग सहित, विभाग को आदेश जारी कर कहा है कि सेवा निवृत्त सब इंस्पेक्टर को तत्काल ब्याज की राशि रुपये 4,29,189/वापस लौटाई जाए। 

हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां वेतन निर्धारण में कर्मचारी की कोई भूमिका नही थी वहां ऐसे ब्याज वसूली पूर्णतः अवैध है एवं मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.

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