JABALPUR NEWS- रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पेंशन से वसूली पर रोक

Updesh Awasthee
श्री अंजनी कुमार द्विवेदी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब इंस्पेक्टर (M) के पद से दिनाँक 28/02/2021 को सेवा निवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके वेतन को दिनाँक 05/08/1981 से पुनर्निर्धारित करते हुए रुपये 27,11, 891 की वसूली आदेशित कर दी गई। 

उनकी सेवानिवृति पेंशन को वसूली जमा करने के आधीन रखा गया। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रकार की पेंशन नही दी जा रही थी। श्री द्विवेदी ने पेंशन प्राप्ति एवम वसूली के विरुद्ध जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उनका पक्ष रखा। 

हाई कोर्ट ने वसूली को स्टे करते हुए कर्मचारी को अन्तरिम पेंशन देने के आदेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने वर्ष 1981 से सेवानिवृत्त होने के बाद वेतन निर्धारण को उचित नही माना है। साथ ही वित्त विभाग सहित, विभाग से जबाब तलब किया गया है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया jabalpur news पर क्लिक करें.

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