INDORE NEWS- आतिशबाजी पर प्रतिबंध, कलेक्टर का आदेश जारी

इंदौर।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध बारात आदि में भी होने वाली आतिशबाजी पर लागू होगा। पंचायत चुनाव आचार संहिता के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर श्री पवन जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णत: निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर (ध्वनि विस्तार यंत्र) का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया गया है। रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र सभा/आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। 

कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!