मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी शुरू करने के लिए आदेश एवं गाइडलाइन जारी - MP NEWS

भोपाल
। संचालक महिला बाल विकास डॉ राम राव भोसले ने बताया कि मध्यप्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए आँगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया गया था। राज्य शासन ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर आँगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। 

संचालक महिला बाल विकास डॉ राम राव भोसले ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से आँगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों के साथ ''आइए आंगनबाड़ी'' थीम पर समारोहपूर्वक प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइए आँगनबाड़ी कार्यक्रम में समुदाय के सहयोग से स्थानीय खाद्य विविधता आधारित विशेष भोजन तैयार कर हितग्राहियों को परोसा जाएगा। 

डॉ. भोसले ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ होने के बाद प्रतिदिन पूर्व की भांति नियत समय-सारणी अनुसार उनका संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण काल में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को रेडी टू ईट सामग्री का वितरण स्थगित रखा जाएगा। बच्चों को नाश्ता और गर्म पका हुआ खाना प्रदाय किया जाएगा।

संचालक महिला बाल विकास डॉ राम राव भोसले ने बताया कि कोविड-19 महामारी संक्रमण काल में संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए आँगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया गया था। इस अवधि में हितग्राहियों को वैकल्पिक पूरक पोषण आहार निरंतर उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि 15 नवम्बर से आँगनबाड़ी केंद्र का संचालन एवं सेवा प्रदाय करने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

आँगनवाड़ी केन्द्रों में तीन से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लाने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिला-स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

संचालक महिला बाल विकास डॉ. भोंसले ने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु और बीमारी वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए गतिविधियों की प्राथमिकता के आधार पर कोविड से बचाव की सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि आँगनवाड़ी के अंदर और बाहर तथा आसपास की स्वच्छता एवं कोविड संक्रमण से बचाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सेनिटाइजर और दो गज की दूरी आदि सुरक्षा उपायों का पालन भी करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

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