Small business ideas- आतिशबाजी की दुकान खोलिए, लाइसेंस के लिए आवेदन करें

भोपाल
। पटाखे एवं आतिशबाजी अब साल भर विक्रय होने वाली सामग्री बन गए हैं। खुशी के हर मौके पर लोग आतिशबाजी करते हैं। यहां तक की इंडिया के क्रिकेट में जीत जाने पर भी बड़ी मात्रा में आतिशबाजी की जाती है। इसलिए आतिशबाजी की दुकान खोलना, फायदे वाला स्मॉल स्केल का बिजनेस हो सकता है। मध्यप्रदेश में इन दिनों आतिशबाजी की दुकान के लिए लाइसेंस मिल रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के निर्देशानुसार एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्‍यम से गृह विभाग की सेवाओं एवं त्‍यौहारों के दौरान आतिशबाजी/पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को पूर्णत: ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु प्रारंभ किए गये नवीन व्यवस्था के संबंध में Business Reform/Ease of Doing Business अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम,2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी/पटाखे अनुज्ञप्ति के लिये इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp. gov.in के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं। 

आवेदकगण अपने संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर या स्वयं ऑनलाइन आवेदन उक्त पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कर सकते हैं। इस हेतु आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, मोवाईल नंबर एवं निर्धारित शुल्क 500 रूपये का भुगतान किया जावेगा। 

इस हेतु आवेदनकर्ता को ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्केन प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क,कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष {0070-अन्य प्रशासनिक सेवाए: 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम} में ऑनलाइन ही भुगतान किया जावेगा| पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 

न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलो में दोष सिद्ध नही होना चाहिए तथा जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो उपरोक्तानुसार पूर्णत: नियमानुसार भरे गये आवेदनों को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय गुना द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अक्‍टूबर 2021 तक नियत की जाती हैं। नियत दिनांक 20.10.2021 के पश्यात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

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