BHOPAL NEWS- हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को नगर निगम में नौकरी क्यों: दिग्विजय सिंह ने पूछा

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पूछा है कि जिस व्यक्ति को भोपाल कोर्ट से हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वह व्यक्ति नगर पालिका में नौकरी कैसे कर रहा है। किस कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है।

दिग्विजय सिंह ने बताया कि 5 फरवरी 2011 में गुरु कृपा ट्रेवल्स के संचालक पप्पू भागचंद की हत्या मामले में राजकुमार चौरसिया सहित अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिग्विजय ने पूछा- मैं जानना चाह रहा हूं कि मध्यप्रदेश शासन के ऐसे कौन से नियम हैं, जिनके तहत व्यवसायी भागचंद की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा पाया व्यक्ति नगर निगम भोपाल के जोन-11 में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त है। 

क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1961 और नगर पालिका अधिनियम 1960, अपराधियों को निकायों में नियुक्त करने के अधिकार देते हैं ? यदि नहीं तो किस अधिकारी ने किस अधिकार से एक अपराधी को लाखों लोगों की जनसुविधाओं से जुड़े नगर निगम में नियुक्ति दी है। हत्या के अपराधी को सेवा से तत्काल हटाते हुए पदस्थ करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अन्य महत्वपूर्ण BHOPAL LOCAL NEWS के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें।

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