भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा छठवे वेतनमान में वेतन प्राप्त करे रहे शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में अक्टूबर 2021 से वृद्धि की गई है। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी 2019 से छठे वेतनमान में 154% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
अब राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर छठे वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर में दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से 17% की वृद्धि की गई है, अब यह दर 171% हो गई है। वित्त विभाग के आदेश अनुसार महंगाई भत्ते की गणना छठे वेतनमान में वेतन बेंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर की जाएगी।
हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया
म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की वृद्धि की है। अभी तक मंडल के कर्मियों को 12 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। आयुक्त गृह निर्माण मंडल श्री भरत यादव द्वारा जारी आदेशानुसार अब 20 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवम्बर माह में देय वेतन में जोड़ा जायेगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं ताजा खबरों के लिए कृपया एमपी कर्मचारी समाचार लिंक पर क्लिक करें