भोपाल। आकृति एक्वा सिटी मामले में AG8 वेंचर्स लिमिटेड के खिलाफ एक्वा सिटी कंजूमर एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में दाखिल किए गए केस में फैसला आ गया है। आयोग ने AG8 वेंचर्स लिमिटेड को आदेशित किया है कि वह 9% की दर से मुआवजे का भुगतान करें। यदि आदेश के पालन में 2 महीने से अधिक की देरी की तो ब्याज की दर 12% हो जाएगी।
एक्वा सिटी कंजूमर एंड वेलफेयर सोसायटी ने शिकायत की थी कि AG8 वेंचर्स लिमिटेड की शर्तों के अनुसार रजिस्ट्रेशन एवं बुकिंग राशि का भुगतान करके आकृति एक्वा सिटी में अपने लिए घर बुक किए थे परंतु बिल्डर द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया। 36 महीने के भीतर प्रॉपर्टी का पजेशन सौंपने का वादा किया था परंतु 2-6 साल तक पजेशन नहीं दिया गया। 65 से लेकर 100% तक भुगतान प्राप्त कर लेने के बावजूद प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 25% भी पूरा नहीं हुआ था।
इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, डॉक्टर एसएम कांतिकर एवं बिनॉय कुमार आदेशित किया कि दावेदारों को मुआवजे के साथ उनके द्वारा जमा की गई पूरी रकम वापस की जाए। मुआवजे के तौर पर जमा की गई रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज कप्तान किया जाए। यदि बिल्डर आदेश जारी होने के 2 महीने के भीतर भुगतान नहीं करता है तो 9% ब्याज के स्थान पर 12% ब्याज की वसूली की जाए। महत्वपूर्ण भोपाल समाचारों के लिए कृपया BHOPAL SAMACHAR लिंक पर क्लिक करें