बैंक डिफॉल्टर महिला को क्या जेल में बंद किए जा सकता है - Code of Civil Procedure 1908, Section 56

कोई भी सिविल न्यायालय डिक्री तब पारित करता हैं जब न्यायालय को लगता है कि मामला समझौता योग्य हो सकता है। डिक्री एक ऐसा न्याय-निर्णय होता हैं जो हमेशा कब्जा, किराया, मध्यवर्ती लाभों का निर्णय, मालिक एवं कर्मचारियों के बीच हिसाब का निर्णय, विभाजन या अलग अलग कब्जे का न्याय निर्णय आदि प्रारंभिक डिक्री होती है एवं उपर्युक्त वाद के विरुद्ध कोई अपील समय सीमा के अनुसार नहीं कि जाती तो यह अंतिम डिक्री कहलाती है। 

अगर कोई व्यक्ति कर्ज अदा नहीं कर पाता है अर्थात बैंक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तब सिविल न्यायालय उसको गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है एवं उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55(1) के अनुसार बंदी बनाकर कारावास में रखा जाएगा। लेकिन क्या सिविल न्यायालय किसी महिला को धारा 55 (1) के अंतर्गत बंदी बनाकर कारावास में करने का आदेश दे सकता है जानिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 56 की परिभाषा:-

अगर किसी महिला को धन भुगतान वाद में उसके विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित हो गई है अर्थात महिला को न्यायालय द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तब ऐसी महिला को न तो गिरफ्तार किया जायेगा न ही कारागार में बंदी रखा जाएगा। धारा 56 के अनुसार यह संरक्षण उन्हें दिया गया है। अगर वाद दायर करने वाली भी कोई स्त्री हैं एवं प्रतिवादी भी महिला हैं तब प्रतिवादी महिला को जमानत लेकर रिहा कर दिया जाएगा। 

स्पष्ट है कि धारा 56 केवल महिलाओ को धन संबंधी भुगतान के वाद में कर्ज न चुकाने पर गिरफ्तारी पर रोक लगती है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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