चपरासी की याचिका पर जबलपुर नगर निगम आयुक्त को हाईकोर्ट का नोटिस - MP NEWS

NEWS ROOM
0
जबलपुर।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमितीकरण में कथित बेईमानी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की है। अधारताल निवासी हाकिम खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नगर निगम जबलपुर में उसकी दैनिक वेतन भोगी भृत्य के पद पर वर्ष 1981 में नियुक्ति हुई थी। नियमितिकरण के लिए श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था।

कोर्ट के आदेश के बावजूद 10 साल बाद नियमित किया

श्रम न्यायालय ने उसे 13 सितंबर, 2010 से नियमित कर नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया था लेकिन नगर निगम द्वारा उसे 14 अक्टूबर, 2020 से नियमित वेतनमान दिया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। अधिवक्ता एपी सिंह व राजेश पांडे की दलीलें सुनने के बाद नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!