संडे लॉकडाउन: किस पर प्रतिबंध और किस को मिली छूट, गाइडलाइन पढ़िए - MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने रविवार दिनांक 21 मार्च 2021 को घोषित किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के साथ सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाएंगे। 

गाइड लाइन के अनुसार भोपाल, इन्दौर और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन होगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा /प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। 

सभी प्रकार की परीक्षाएं निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार होंगी

भोपाल, इन्दौर और जबलपुर शहर में दिनांव 31 मार्च, 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएँ जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/ कर्मियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।

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