MP CORONA: सिनेमाघर और रेस्टोरेंट बंद, शादी में 50, शव यात्रा में 20 की लिमिट - UPDATE NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला लिया है कि जिन जिलों में 20 से ज्यादा संक्रमित नागरिक पाए जा रहे हैं उनमें सिनेमाघर एवं रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएं। इस संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जिलों के कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री परिषद की बैठक में सात शहरों में 36 घंटे का साप्ताहिक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन जिलों में 20 से ज्यादा नागरिक पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहां आगामी आदेश तक स्विमिंग पूल, पूल क्लब और सिनेमाघरों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पार्सल सुविधा जारी रहेगी। 

शिवराज सिंह चौहान सरकार ने निर्धारित किया है कि विवाह समारोह में एवं इस तरह के व्यक्तिगत सामाजिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक नागरिक शामिल नहीं हो सकते। शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। सभी प्रकार की पाबंदियां केवल उन्हीं जिलों में लगाई जाएंगी जहां 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं।

ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में प्रतिबंध 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहाँ विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

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