25% एरियर हेतु समग्र शिक्षक संघ ने कमिश्नर को पत्र लिखा - EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
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भोपाल
। मध्यप्रदेश सरकार ने जहां एक ओर प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी व अंतिम किस्त के आदेश जारी करते हुए 75 प्रतिशत राशि के भुगतान के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें सातवें वेतनमान के एरियर की 25 फीसदी राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जबकि सरकार ने दीपावली से पहले अक्टूबर 2020 में 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के निर्देश प्रसारित किए थे। 

प्रदेश भर में हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें सातवें वेतनमान की दूसरी किस्त के अलावा 24 साला और 30 साला क्रमोन्नति की अंतर राशि का भुगतान नही हुआ है। प्रदेश भर से शिकायत मिलने के बाद समग्र शिक्षक संघ मध्यप्रदेश ने आयुक्त लोकशिक्षण को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है जिन्होंने अकारण शिक्षकों की एरियर्स का भुगतान रोक रखा है। 

आयुक्त को संबोधित पत्र में संगठन ने उल्लेख किया है सेवा पुस्तिका सत्यापन के नाम पर जिस प्रकार प्रदेश भर में कोषालयों और बाबुओं की मिलीभगत से व्यापक स्तर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सुविधा शुल्क के अभाव में शिक्षकों की एरियर की राशि रोकना संकुल केंद्रों का अधिकार बन चुका है, उस पर लगाम लगाई जाए।

सेवानिवृत्त शिक्षक भी भटकने को मजबूर

संगठन ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवानिवृत्त शिक्षक अपने स्वत्वो के भुगतान के लिए महीनो संकुल केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, समय-समय पर सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन के बावजूद, प्रतिवर्ष रिकवरी के हजारों सामने आ रहे हैं, हजारों मामले अदालतों में पेंडिग है, जिससे शिक्षक हलकान हैं, पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद रिटायर्ड शिक्षकों को महीनों पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा है।

कैंप लगाकर किया जाए शिक्षकों की समस्या का समाधान

समग्र शिक्षक संघ मध्यप्रदेश ने आयुक्त लोकशिक्षण से मांग की है कि प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय शिविर लगाकर शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए, साथ ही जानबूझकर प्रकरण लंबित रखने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए।

... तो कलेक्टर और आयुक्त को सौंपेंगे सूची

समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी ने बताया कि यदि 15 दिवस के अंदर शेष अंतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो प्रत्येक जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों की सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी, जिसकी एक प्रति आयुक्त लोकशिक्षण को भी प्रेषित की जाएगी।

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