भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग में दिनांक 20 जनवरी 2021 को पत्र क्रमांक 412 के माध्यम से बताया है कि मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शासकीय प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के होटल/मोटेल में ठहरने की सुविधा प्राप्त है।
पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला आईएएस ने मध्य प्रदेश के सभी कमिश्नर एवं कलेक्टरों को जारी पत्र में लिखा है कि वित्त विभाग द्वारा 2 जुलाई 1996 में जो आदेश एवं गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का संचालन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जा रहा है एवं उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध है। अतः सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।
MPT का होटल खाली नहीं है तो प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं
वित्त विभाग द्वारा 2 जुलाई 1996 में जो आदेश एवं गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसके अनुसार यदि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल अव्यवस्थित है अथवा कक्ष उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रवास के दौरान प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पर्यटन विकास निगम की ओर से जारी होने वाला अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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