मध्यप्रदेश में शादी की नोटरी करने वाले का लाइसेंस रद्द होगा: हाईकोर्ट के विधि विभाग को निर्देश - Indore high court news

Updesh Awasthee
इंदौर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने शादी और तलाक की नोटरी की परंपरा को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के विधि विभाग को आदेशित किया है। इसके बाद मध्यप्रदेश में शादी या तलाक की नोटरी करने वाले वकील का नोटरी लाइसेंस रद्द किया जाएगा एवं उसे भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा।

एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुधांशु व्यास ने बताया कि जावरा में रहने वाले फरियादी ने नोटरी के आधार पर महिला से शादी की थी। कुछ दिनों बाद वह महिला डेढ़ लाख रुपए लेकर भाग गई थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला की ओर से जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 

जस्टिस विवेक रुसिया ने आदेश दिए है कि नोटरी के जरिए शादी और तलाक करना वैध नहीं है। कोर्ट ने प्रदेश के विधि विभाग को इस मामले में गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि नोटरी को इस संबंध में सख्त हिदायत जारी की जाए। आगे इस तरह के मामले पाए जाते हैं, तो नोटरी का लाइसेंस टर्मिनेट किया जाए। साथ ही मामले में नोटरी करने वाले को भी आरोपी बनाया जाए।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!