IAS धर्माराव की एक्सीडेंट में मौत के मामले में 1 करोड रुपए बीमा क्लेम का आदेश - MP NEWS

भोपाल
। भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश कैडर के अफसर टी धर्माराव की मौत के मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट में संचालित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी कविता वर्मा ने उनके परिजनों को 10000000 रुपए बीमा क्लेम देने का आदेश जारी किया है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी किया गया है।

लेह लद्दाख में हादसे का शिकार हुए थे मध्य प्रदेश के 3 आईएएस अफसर

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कैडर के 3 आईएएस अफसर अफसर टी धर्माराव, अशोक अवस्थी और शिवेंद्र सिंह परिवार सहित 13 जून 2013 को सुबह 10:30 बजे इनोवा कार (नंबर जेके -10-6773) में बैठ कर लेह से खारदुंगला जा रहे थे। वे खारदुंगला रोड इंडिया गेट के पास तक पहुंचे ही थे कि ड्राइवर ने काफी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कार को 300 फीट गहरी खाई में नीचे गिरा दिया था।

IAS टी धर्माराव, पत्नी विद्या राव और शिवेंद्र सिंह की पत्नी कुमुद सिंह की मौत हो गई थी

इस दौरान सड़क दुर्घटना में धर्माराव, उनकी पत्नी विद्या राव और शिवेंद्र सिंह की पत्नी कुमुद सिंह की मौत हो गई थी। जबकि अशोक अवस्थी, उनकी पत्नी मंजरी अवस्थी तथा शिवेंद्र सिंह घायल हुए थे। अदालत में मृत आईएएस अधिकारी धर्माराव उनकी पत्नी विद्या राव एवं कुमुद सिंह की ओर से दुर्घटना दावा अदालत में पेश किया गया था।

कोर्ट में 3 करोड़ रुपए बीमा क्लेम का दावा किया गया था

इस मामले में मृतकों एवं गंभीर रूप से घायलों के परिजनों की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला पेश किया था। दुर्घटना में मारे गए धर्माराव की ओर से क्षतिपूर्ति में 3 करोड़ की राशि का दावा अदालत में पेश किया गया था। 

सभी मामलों की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी कविता वर्मा ने धर्माराव की दुर्घटना में मौत के मामले में उनके दोनों बेटों को एक करोड़ रुपए, विद्या राव के लिए दुर्घटना मुआवजा के रूप में 6 लाख 80 हजार रुपए, मृतका कुमुद सिंह के परिजनों को 5 लाख 57 हजार रुपए, गंभीर रूप से घायल मंजरी अवस्थी को 8 लाख 81 हजार रुपए, घायल शिवेंद्र सिंह एवं अशोक अवस्थी को अदालत ने 20 - 20 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी आदेश दिए हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!