HOTEL RISHI REGENCY मामले में 2 SI सस्पेंड, बार लाइसेंस निलंबित - JABALPUR NEWS

जबलपुर।
शहर के ऋषि रीजेंसी होटल के संचालक पर प्रशासन की आखिरकार नजरें टेढ़ी हो गई। वर्षों से एक लाइसेंस पर चार से पांच बार संचालित करने वाले इस होटल का बार लाइसेंस कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को निलंबित कर दिया। इसके अलावा इस हाेटल संचालक की कारगुजारी जानने के बावजूद कार्रवाई न करने पर आबकारी विभाग के दो उपनिरीक्षकों को भी निलंबित किया गया है।    

जानकारी के अनुसार ऋषि रीजेंसी होटल का संचालक एमएस गुजराल है। वह एक पार्टी से भी जुड़ा है। आरोपी के यहां आबकारी विभाग की रेड में कुल 247.22 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई थी। इसमें 32.85 लीटर विदेशी शराब के बैच नम्बर का परिवहन परमिट से भिन्न मिला। ये लाइसेंस शर्त क्रमांक 20 और क्रमांक-01 का उल्लंघन है। होटल संचालक एक बार लाइसेंस से शहर के चार स्थानों पर शराब परोस रहा था। बताते हैं कि आरोपी यह गोरखधंधा कई सालों से कर रहा है। इसकी जानकारी आबकारी से लेकर स्थानीय सिविल लाइंस पुलिस को भी थी।
 
आबकारी आयुक्त ने इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक सुधीर मिश्रा और नीरज दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दोनों पर संरक्षण देने का आरोप है। वहीं निलंबित आबकारी के आरक्षकों से मिलकर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। नीरज दुबे को निलंबन अविध में रीवा संभाग के उड़नदस्ता में अटैच किया गया है। जबकि सुधीर मिश्रा को सागर संभाग में उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता में अटैच किया गया है।

ऋषि रीजेंसी में बार का लाइसेंस हक्का टकीला, बार्वी व्यू, गेलेक्सी और सम्मेलन में काउंटर लगाकर शराब परोसता था। यह लाइसेंस की शर्त क्रमांक दो का उल्लंघन है। ऋषि रीजेंसी के होटल संचालक द्वारा स्वयं का नौकरनामा पेश नहीं किया गया, जो लाइसेंस की शर्त क्रमांक-7 का उल्लंघन है। होटल बार में मानक के अनुरूप साईन बोर्ड नहीं लगा था। ये लाइसेंस की शर्त क्रमांक -18 का उल्लंघन है। होटल बार में निरीक्षण पुस्तिका टीम को नहीं दिखाई गई। ये लाइसेंस की शर्त क्रमांक-22 का उल्लंघन है।

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