मप्र हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था - MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल।
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल-462021 द्वारा जारी आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा / अतिथि शिक्षक / 2020/2020 भोपाल, दिनांक 22-112020 जो 1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण। 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी। 3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी। 4. समस्त संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश के नाम संबोधित है, के अनुसार मध्यप्रदेश में संचालित शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु गाइडलाइन जारी की गई है। 

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश

हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मार्गदर्शन हेतु पालक की सहमति के साथ विद्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों को विषय से संबंधित कठिनाईयों के मार्गदर्शन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु लिये निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

1. संस्था प्रमुख (प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल)
1.1 विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। इन रिक्त पदों के अतिरिक्त अन्य किसी पद के लिए राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना अतिथि शिक्षक नहीं रखें जा सकेंगे। 
1.2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की कण्डिका 27 (iii) के अनुसार “The vacancies, if any, the Guset Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filed up on the basis of merit list school-wise already prepared.” निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पेनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जायेगा। संबंधित से असहमति की स्थिति में पेनल से अगले क्रम के अभ्यार्थी को आमंत्रित किया जाये। 

1.3 किसी विषय का पेनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक/जिले के पेनल को डाऊनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए तथा उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी द्वारा दी गई असहमति को व्यवस्थित रूप में अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उदभुत न हो। 

1.4 अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें, कि आवेदक का पंजीयन सत्यापित है। संस्था प्रमुख संलग्न प्रक्रिया के अनुसार आवेदक का स्कोर कार्ड डाऊनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। 
1.5 आवेदक को जिस विषय के लिये आमंत्रित किया जा रहा है स्कोर कोर्ड में उस विषय के पेनल में स्कोर प्रदर्शित हो। 
1.6 संचालनालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 04.07.2019 की कण्डिका 3.1.2 के अनुसार गत सत्र में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाए। 
1.7 संस्था द्वारा आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन ज्वाईनिंग की जाएगी किसी भी स्थिति में ऑफलाईन रूप से अतिथि नहीं रखा जाए। 

1.8 संस्था प्रमुख द्वारा उपस्थिति दिवस की जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पोर्टल में दर्ज की जाए, तदुपरांत पोर्टल जनरेटेड मानदेय देयक को 7 तारीख तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) को आहरण हेतु भेजे। 

2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO)
2.1 अतिथि मानदेय की बजट व्यवस्था नॉन-ग्लोबल है। 2.2 बिन्दु क्रमांक 1.8 के अनुसार विद्यालयों से प्राप्त अतिथि शिक्षक के मानदेय देयक को प्रतिमाह 10 तारीख तक कोषालय को प्रेषित करें।

3. समय-सारणी 
संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां अंतिम तिथि विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध पेनल से विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित 04.12.2020 तक करना। 
गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक से असहमति की स्थिति अथवा विषय का पेनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक/जिले के पेनल को 05.12.2020 तक डाऊनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करना। 
आवेदक को ऑनलाईन ज्वाईन कराना07.12.2020 तक 

बिन्दु क्रमांक 1.8 के अनुसार संस्था प्रमुख द्वारा जनरेटेड मानदेय देयक की राशि के आधार पर पोर्टल पर विकासखण्ड की उस माह की कुल मांग प्रदर्शित होगी जिसके अनुसार बजट बंटित किया जाएगा यदि संस्था प्रमुख द्वारा माह की 7 तारीख तक देयक जनरेट नहीं किया जाता हैं तो अतिथि शिक्षकों को मानदे राशि बटित नहीं होगी। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिये बिन्दु क्र-1.8 तथा 2.2 में उल्लेखित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। मानदेय भुगतान की मॉनिटरिंग तथा कोषालय से आहरण करने की जिम्मेदारी संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाए।
28|11| 20 (जयश्री कियावत) आयुक्त लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

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