BHOPAL में मास्क जुर्माना को लेकर पंप संचालक और प्रशासनिक टीम के बीच विवाद - MP NEWS

भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फेस मास्क के लिए लगाए जा रहे हैं जुर्माने को लेकर पेट्रोल पंप संचालक और प्रशासनिक टीम के बीच विवाद हो गया। पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक बिना मास्क के मौजूद था। तहसीलदार ने पंप संचालक पर ₹2000 का जुर्माना कर दिया। इसी बात को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन बंद हो गई और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।

गोविंदपुरा के तहसीलदार ने बैरागढ़ में कार्रवाई क्यों की

पंप संचालक प्रदीप भदौरिया ने बताया ने बताया कि एक ग्राहक बिना मास्क पहने पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। सामान्य तौर पर नोजल के पास आने पर स्टाफ ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए कहते हैं लेकिन ग्राहकों से जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन का ऐसा कोई आदेश नहीं है। पंप संचालक ने आपत्ति जताई कि बैरागढ़ क्षेत्र में आकर गोविंदपुरा के तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव की टीम ने कार्रवाई क्यों की।

परंतु तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि यह पेट्रोल पंप निशातपुरा थाना क्षेत्र में है। जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में ही है। इसलिए टीम ने कार्रवाई की पेट्रोल पंप संचालक पर कार्यवाही इसलिए की गई ताकि भविष्य में किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के पेट्रोल ना दें।

जबकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा है कि इस मामले में गलती ग्राहक की है। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को बिना मास्क के पेट्रोल ना दें।

इसी प्रकार का घटनाक्रम करोंद क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ हुआ जो कि होम आइसोलेशन से बाहर निकलकर मंदिर घूमने गया था, उस पर भी ₹2000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही एक शादी समारोह के कैटरर्स के स्टाफ ने मास्क नहीं पहना था, उन पर भी नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर ने ₹4000 का जुर्माना लगाया गया।
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