CPCT के कारण हटाए गए अनुकंपा कर्मचारियों की जानकारी मांगी - MP NEWS

भोपाल
। सामान्य प्रशासन विभाग में सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं कर पाने के कारण शासकीय सेवा से हटा दिए गए अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि इन कर्मचारियों को फिर से सेवा में शामिल किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 जिसकी कंडिका 6.5 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है- "दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जावेगा। तीन वर्ष में भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो, को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बठाई जा सकती है। इस अवधि के व्यतीत्त होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।" 

2/ उक्त कंडिका में उल्लेखित प्रावधान के तहत विगत 02 वर्षों में कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है, से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में कृपया एक सप्ताह के अन्दर इस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (रंजना पाटने) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग 

कर्मचारी संघ ने धन्यवाद ज्ञापित किया
उन्नतिशील अनुकम्पा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एमएल शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि संगठन ने इसके लिए अनुरोध किया गया था। जिस पर शासन ने सकारात्मक पहल प्रारम्भ की है। इसका संगठन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सूरज शर्मा एवं प्रदेश   के समस्त अनुकम्पा नियुक्ति कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं शासन द्वारा कंडिका 6.5 मे शिथिलता प्रदान किये जाने वाले पत्र का स्वागत किया।

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