मध्यप्रदेश में नया कानून: मिलावट खोर को आजीवन कारावास, एक्सपायर सामान बेचने पर 5 साल की जेल - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल।
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने मंत्री परिषद की बैठक में मिलावट के मामलों से जुड़ी हुई भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब मध्यप्रदेश में मिलावट खोरी करने वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। 

मध्य प्रदेश: आईपीसी की 5 धाराओं में संशोधन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को बताया कि खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध भी अध्यादेश पारित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। इससे पहले तक मिलावट के अपराध के लिए मात्र 6 महीने की सजा का प्रावधान था। 

आईपीसी में एक नई धारा 273-क, एक्सपायर सामान बेचने वालों को 5 साल की जेल 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 273(क) जोड़ी जाएगी। इस धारा के तहत उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जो एक्सपायर हो चुकी दवाएं एवं खाद्य पदार्थ इत्यादि बेचते हैं। इस धारा के तहत होने 5 साल की जेल और ₹100000 जुर्माना की सजा दी जाएगी।
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