मध्य प्रदेश में सरकारी आवास आवंटन नियम बदले, अधिसूचना जारी, दीपावली के बाद कार्रवाई होगी - MP NEWS

Bhopal Samachar
0
भोपाल
। मध्य प्रदेश में सरकारी आवास आवंटन के नियम बदल दिए गए हैं। नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन करा दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार दीपावली के बाद कार्यवाही शुरू करेगी। नियमों में परिवर्तन के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी गवर्नमेंट क्वार्टर में नियम विरुद्ध कब्जा करके नहीं रह सकता। इससे पहले तक किसी अधिकारी या मंत्री के कहने पर रहने की अनुमति दे दी जाती थी।

मध्य प्रदेश में सरकारी आवास आवंटन के नए नियम 

✔ बड़ा अफसर हो या छोटा कर्मचारी, रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा। 
✔ रिटायरमेंट के बाद आवास खाली न करने पर जुर्माना एवं प्रचलित बाजार दर पर किराया वसूला जाएगा। 
✔ जुर्माना एवं बाजार दर पर किराया का मतलब सरकारी आवास पर अधिकार नहीं होगा।
✔ यदि शासन को आवास की आवश्यकता हुई तो बिना पूर्व सूचना बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है। 

✔ कलेक्टर- कमिश्नर यानी ब्यूरोक्रेट्स का भोपाल के बाहर तबादला हो जाने पर 6 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 
✔ अधिकारी या कर्मचारी किसी भी स्थिति में सरकारी आवास पर नियम विरुद्ध कब्जा नहीं कर सकता। 
✔ सरकारी स्तर पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सरकारी आवास में रहने के लिए मनमानी अनुमति नहीं दी जा सकती।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!