मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकारी कैशबैक स्कीम - MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिये 4 हजार रुपये तक की विशेष नगद पैकेज योजना घोषित की है। योजना के अंतर्गत 12 हजार रुपये तक की सामग्री अथवा सेवाएँ बाजार से क्रय करने पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 4 हजार रुपये, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 3 हजार रुपये और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 2 हजार रुपये विशेष नगद पैकेज मिलेगा। विशेष नगद पैकेज योजना 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी।

कर्मचारी द्वारा सामग्री या सेवाएं क्रय करने हेतु शर्तें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुँचाने के लिये आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने और कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ लेने के लिये सामग्री क्रय अथवा सेवा पंजीकृत GST वेण्डर या सेवा प्रदाता से 12% या अधिक GST अंतर्गत आने वाली सामग्री या सेवाएँ क्रय करना होगी। इनका भुगतान डिजिटल होना आवश्यक है। 

कर्मचारी विशेष पैकेज योजना का क्लेम कैसे करें

अधिकारी-कर्मचारियों को योजना में प्रतिपूर्ति के लिये अपने विभाग के कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। आवेदन में सामग्री/सेवाओं के क्रय का देयक (जो सामग्री या सेवा खरीदी उसका बिल) एवं डिजिटल पेमेंट प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। देयक अनुसार क्रय की गई सकल राशि का एक तिहाई अथवा पात्रता राशि सीमा तक प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिये दावा 30 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राज्य शासन द्वारा सतत शासकीय सेवकों के हित में निर्णय लिये गये हैं। शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त के 25 प्रतिशत का भुगतान करने तथा विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत 40 हजार रुपये या इससे कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के लिये 10 हजार रुपये का अग्रिम योजना का निर्णय लिया जा चुका है।

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