मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन, क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, दिनांक 20 नवंबर 2020. समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, म.प्र. के नाम कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21 नवम्बर, 2020 से प्रभावशील व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.09.2020 को जारी कोविड गाईडलाईन्स के अनुक्रम में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-
1 इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा जिला मुख्यालयों में रात्रि 10 बजे से सुबहः 6 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे । जिला कलेक्टर्स नागरिकों से अपील करें कि वह इस समयावधि में अत्यन्त आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध उद्योगों पर लागू नहीं होगा ।
2 समस्त कलेक्टर्स सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का इस्तेमाल, अनिवार्य रूप से किया जाये तथा पालन नहीं करने वाले नागरिकों पर जुर्माना अधिरोपित कर विधिवत वसूली तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे ।
3 कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त स्कूल 31 दिसम्बर, 2020 तक बंद रहेगें कक्षा-9 से 12 तक के स्कूली छात्र-छात्रायें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाईडेन्स के लिए स्कूल जा सकेंगे ।
4 जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहाँ संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।
5 समस्त कलेक्टर्स जिला काईसेंस मैनेजमेंट ग्रुप की जिले में तत्काल बैठक आयोजित करें तथा राज्य शासन को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में सुझाव आवश्यक रूप से दिनांक 22.11.2020 तक प्रेषित करें।
हस्ताक्षर एवं सील (डॉ राजेश राजौरा) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2020