EPF ऑनलाइन शिकायत कहां और कैसे करें

ईपीएफ यानी एम्पलाई प्रोविडेंट फंड (कर्मचारी भविष्य निधि) किसी भी कर्मचारी की वह संपत्ति होती है जो उसके आड़े वक्त में काम आती है। स्वभाविक है कि कर्मचारी चाहता है उसे उसका जमा धन वापस प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो परंतु नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी ना होने के कारण कई बार कर्मचारी परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ शरारती तत्व कर्मचारियों का फायदा भी उठाते हैं। यहां आपको बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं।

how to file online complaint for EPF

स्टेप 1. www.epfigms.gov.in वेबसाइट पर जाएं और शिकायत दर्ज करने के लिए 'Register Grievance' पर क्लिक करें।
स्टेप 2. आपको एक नया पेज खुला दिखाई देगा। आपको पीएफ मेंबर, ईपीएफ पेंशनर, एंप्लॉयर आदि में से वह स्टेटस चुनना होगा, जिसमें शिकायत दर्ज करानी है।

स्टेप 3. पीएफ अकाउंट से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्टेटस के तौर पर 'पीएफ मेंबर' चुनना होगा। अपना यूएएन और सिक्योरिटी कोड डालें।
स्टेप 4. जानकारी डालने के बाद आपको 'गेट डिटेल्स' पर क्लिक करना होगा। अब आपके यूएएन से लिंक्ड आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। 


स्टेप 5. अब 'Get OTP' पर क्लिक करें। आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी है OTP उसी पर आएगा।
स्टेप 6. ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करें। ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद आपको पर्सनल डिटेल्ड डालने के लिए कहा जाएगा।

स्टेप 7. आपको उस पीएफ नंबर पर क्लिक करना होगा, जिसके संबंध में शिकायत दर्ज करवानी है।
स्टेप 8. अब एक पॉप-अप आएगा। यहां आपको वह विकल्प चुनना होगा जिससे आपकी शिकायत संबंधित है- PF कार्यालय, नियोक्ता, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना या पूर्व-पेंशन।

स्टेप 9. डिटेल और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।
स्टेप 10. आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसके बाद शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आ जाएगा।

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