BHOPAL: धारा 144 का संशोधित आदेश, पढ़िए क्या राहत मिली, कितने प्रतिबंध लगे / BHOPAL NEWS

भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लागू किए गए प्रतिबंधों में कुछ परिवर्तन किए हैं। संशोधित आदेश दिनांक 23 जून 2020 से लागू किया गया है। नवीन आदेश के अनुसार निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं:- 

विवाह समारोह में 20 की जगह 40 लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा विवाह समारोह के आयोजन के लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 
भोपाल शहर के बाजारों में रात्रि 8:30 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसे बढ़ाकर रात्रि 9:00 बजे तक कर दिया गया है। 

होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकान सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार तक) खोलने की अनुमति दी गई थी। अब शनिवार और रविवार को होम डिलीवरी एवं पार्सल सेवा के लिए तथा टेकअवे हेतु खोलने की अनुमति रहेगी। टेकअवे से तात्पर्य ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन नहीं कर सकते लेकिन भोजन का पैकेट लेने के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल, बेकरी या फिर मिठाई की दुकान तक आ सकते हैं। 

फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों एवं संबंधित परिवहन की शनिवार व रविवार को संचालन की अनुमति रहेगी। 

एकांत पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, बोरवन पार्क, कान्हा कुंज पार्क इत्यादि बड़े पार्क जिसमें नगर वन सम्मिलित है, को मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है लेकिन इंटरटेनमेंट/थीम पार्क बंद रहेंगे।

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