विदेशी महिला जमातियों को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली / GWALIOR NEWS

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ग्वालियर। हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़ी बांग्लादेश से आई 5 महिलाओं एवं पश्चिम बंगाल की एक महिला के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति शील लागू ने सभी के जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी महिलाओं के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है इसलिए उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

सभी 6 महिलाओं को एवं तीन पुरुषों को श्योपुर पुलिस ने 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी गण को भादसं की धारा 188, 269 और धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और विदेशी अधिनियम की धारा 13 और 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सभी पर आरोप है कि वे दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज की जमात में शामिल हुए और उन्होंने श्योपुर आकर नियमों का उल्लंघन किया था। जबकि आरोपियों की ओर से कहा गया कि उनके पास टूरिस्ट वीजा है इस वीजा के अनुसार वे अपने रिश्तेदारों के यहां जा सकते हैं एवं धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग ले सकते हैं उन्होंने वीजा का कोई उल्लंघन नहीं किया है इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। न्यायालय ने इस स्वतंत्रता के साथ आरोपियों के आवेदन को खारिज कर दिया कि वह चालन पेश होने पर फिर से आवेदन कर सकते हैं।

जिन बांग्लादेशी महिलाओं के जमानत आवेदनों को खारिज किया गया है उनमें जुबेदा बेगम, अकलीम खानम, तहमीन अख्तर, रोशन आरा एवं रुखसाना बेगम शामिल है। पश्चिम बंगाल की महिला का नाम रुखसाना बेगम है इसके अलावा पुलिस ने तीन पुरुषों को भी गिरफ्तार किया था सभी फिलहाल जेल में है।


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