EPFO में कंपनी HR की शिकायत कैसे करें / HOW TO COMPLAINT against HR in EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि यानी (Employees' Provident Fund) के मामले में कंपनी मैनेजमेंट अक्सर एम्पलाई के फेवर में पॉलिसी बनाते हैं लेकिन कंपनी का एचआर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने में माहिर होता है। ज्यादातर कंपनियों के अचार को कर्मचारियों को EPF के मामले में परेशान करने में मजा आता है लेकिन क्या आप जानते हैं अड़ियल एचआर को सबक सिखाया जा सकता है। EPFO में उसकी भी शिकायत की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उसके खिलाफ डायरेक्ट तो कोई एक्शन नहीं लेगा लेकिन कंपनी मैनेजमेंट की खबर जरूर ले लेगा। नतीजा एचआर को मैनेजमेंट के सामने पेश होना पड़ेगा। निश्चिंत रहिए आपका अधिकार सुरक्षित है।

EPFO ने कंपनियों से कर्मचारियों की समस्याएं हल करने के लिए कहा

EPFO ने कंपनियों को एक सलाह दी है ताकि कर्मचारियों की PF Account संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। EPFO ने नियोक्ताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर अकाउंट्स बनाकर कर्मचारियों की समस्याओं का हल करें। साथ ही कहा है कि यदि EPFO के पास कोई केस लंबित है तो भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी जा सकती है।

कंपनियों के कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी समस्याएं बताएं

EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'प्रिय नियोक्ता, कृपया फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाएं और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी समस्याएं तथा शिकायतों को इस प्लेटफॉर्म पर उठाएं। कृपया उनके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें और उनकी शिकायतों का समाधान करें।'

लॉक डाउन के कारण EPFO नहीं आ पा रही कोई बात नहीं, ट्विटर पर बताइए

EPFO ने यह भी लिखा है कि लॉकडाउन के कारण कई कर्मचारी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही आवागमन संबंधी तमाम पाबंदियों होने के कारण कंपनियां भी अपने कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में EPF से जुड़े कई काम लंबित हैं। इनका समाधान सोशल मीडिया के जरिए आसानी से किया जा सकता है।

EPFO का इनहाउस शिकायत निवारण मंच

साथ ही कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को EPFO से मदद की दरकार है तो वे अपनी समस्या या शिकायत http://epfigms.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। यह ईपीएफओ का इन-हाउस शिकायत निवारण मंच है। संगठन का दावा है कि यहां आने वाली 92 फीसदी शिकायतों को 20 दिनों के भीतर हल कर दिया गया है। शेष लगभग 4 प्रतिशत समस्याओं का समाधान 20 से 30 दिनों के बीच और 60 दिनों से कम में किया जाता है।

ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक ग्राहक, 12 लाख नियोक्ता और 65 लाख पेंशनभोगी हैं। ईपीएफओ के पास खाताधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र है। यह संगठन 21 क्षेत्रीय कार्यालयों, 138 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के साथ भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। 

विशेष नोट: यदि कंपनी मैनेजमेंट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से भी आपको न्याय ना मिले तो फिर भोपाल समाचार को ईमेल कीजिए। दुनिया जानती है, भोपाल समाचार कर्मचारियों के हित में हमेशा संघर्ष करता है।

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