पान, गुटखा खाकर थूकने वालों को छह माह की सजा होंगी / MP NEWS

रायसेन। जनस्वास्थ्य की रक्षा, कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं परिसर, संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ का उपयोग तत्काल प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सोमवार को जिले मेें 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 24 हो गई है। 

कलेक्टर ने एपिडेमिक एक्ट-1897, मप्र एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला सहित अन्य तम्बाकू पदार्थों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव कुछ मरीजों का जिले मेें तो कुछ मरीजो का इलाज भोपाल में चल रहा है वही बरेली का रहने कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज भोपाल में चल रहा है।इसके पहले 16 अप्रैल को रायसेन में तीन ओर कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए थे। इससे पहले चार पॉजीटिव मरीज मिल चुके थे। पान, गुटखा खाकर यहां-वहां थूकने वालों की अब खैर नहीं, ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दो सौ रुपए का जुर्माना या छह माह की सजा तक हो सकती है। 

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और रोगों के फैलने का कारण है। तम्बाकू सेवन करने वालों की यहां-वहां थूकने की आदत होती है। जिस कारण कई गंभीर बीमारियों कोरोना, इंसेफलाइटिस, स्वाईन फ्लू आदि के संक्रमण फैलने की बड़ी संभावना रहती है। आदेश कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पान, गुटखा खाकर यहां-वहां थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कहना है कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसी को देखते हुए हम कई तरह की सावधानियां बरत रहे है। कलेक्टर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सर्वजानिक स्थानों पर थूकता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।


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