लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी या नकली सामान की शिकायत कहां करें, पढ़िए | GK IN HINDI

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा भारत में 21 दिन का लॉक डाउन किया गया है। इसे के तहत पूरे भारत में धारा 144 भी लागू की गई है लेकिन भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ये भी कहा है कि किसी भी नागरिक को कोई भी समान सेनेट्रीइट, माक्स या घरेलू सामान कोई भी दुकानदार अधिक कीमत में न बेचे तथा कुछ दुकानदार ऐसे भी है जो सरकारी मूल्य से ज्यादा में माक्स या घरेलू सामान बेच रहे हैं। जिससे आम जनता एवं गरीब लोगों को परेशानी हो रही हैं।एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है, एवं आम जनता को लूटा जा रहा है।

क्या है उपभोक्ता संरक्षण कानून

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 को पारित किया गया था। यह कानून सभी प्रकार के माल एवं सेवाओं पर लागू होता हैं। यह कानून उपभोक्ता (ग्राहक) के हितों का संरक्षण करता है।एवं वर्तमान में इसमे कुछ संशोधन हुए हैं इस कारण इसको उपभोक्ता संरक्षण कानून(संशोधित) 2019 भी कहा जाता हैं। पुराने कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जैसे- अब भ्रमित विज्ञापनों पर भारी पेनल्टी, ई-कामर्स फार्म ओर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्त दिशा निर्देश एवं कार्यवाही करना शामिल है।नए कानून में एक बात यह भी है उपभोक्ता(ग्राहक) देश में कहीं भी शिकायत दर्ज कर सकता है एवं उपभोक्ता वीडियो कांन्फ्रेंस के जरिए भी सुनवाई करा सकते हैं।

दुकानदार की शिकायत कहां करें

1. जिला कंज्यूमर फोरम:- अगर शिकायत 20 लाख की रकम तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत करे।
2.  राज्य कंज्यूमर फोरम:- मामला 20 लाख से 1 करोड़ की रकम का है, तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करें।
3. राष्ट्रीय कंज्यूमर फोरम:-  1 करोड़ की रकम से ऊपर का मामला है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते है।

निम्न तरह से भी शिकायत की जा सकती हैं:-

मनमानी वसूली-धोखाधड़ी के लिए आप तुरंत शिकायत इस तरह कर सकते हैं।
1. ग्राहक शिकायत केन्द्र नंबर 1800114000 पर सुबह 9:30 से 5:30 तक।
2. टोल-फ्री नंबर- 18001800300 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
3.एसएमएस द्वारा- 8130009809 पर करे शिकायत।
3. ऑनलाइन से- core.nic.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उपभोक्ता फोरम कहा है:-

जिला उपभोक्ता फोरम प्रत्येक जिला में होता हैं। राज्य उपभोक्ता फोरम प्रत्येक राज्य की राजधानी में होता हैं।एवं राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में स्थित हैं।

कौन -सी वस्तुओं की शिकायत दर्ज कर सकते है:-

वह सभी प्रकार की वस्तुएं जिसे आप पैसा देकर लेते है या खरीदते हैं उन सभी प्रकार के समान या वस्तु की शिकायत आप कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं।पर आपके पास उस दुकान, मॉल, शोरूम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि की रसीद ,बिल, गारंटी कार्ड की कॉपी, फीस रसीद आदि होना चाहिए या ये नहीं है तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिये या कोई ऐसे दस्तावेज जिसमें ये स्पष्ट हो कि आपके साथ धोखाधड़ी या मनमाने तरीके से ज्यादा पैसे लिए है।

कौन कर सकता हैं शिकायत:-

कोई भी पीड़ित ग्राहक शिकायत कर सकता है, वो व्यक्ति भी जो पीड़ित न हों, को- ऑपरेटिव सोसायटी या व्यक्तियों का समूह, ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर उसका कानूनी वारिस।
परन्तु वह ग्राहक शिकायत नहीं कर सकता है।जिसने कोई वस्तु या समान को बेचने के लिए खरीदा है।

क्या परिवहन की शिकायत हो सकती हैं:-

जी हाँ आप बस, ट्रेन, हवाई- जहाज की भी शिकायत कर सकते हैं ।अगर ये बगैर सूचना बस निरस्त कर दे, ज्यादा किराया लेना, ट्रेन लेट की सूचना न देना, इसी तरह हवाई के मामले में भी शिकायत कर सकते है।

शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा:-

जिस दिन आपके समान या वस्तु में कोई दोष आया है उस समय से दो वर्ष की अवधि में कभी भी शिकायत दर्ज कर सकते है।
बी. आर. अहिरवार होशंगाबाद(पत्रकार एवं लॉ छात्र) 9827737665

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