LOCKDOWN के कारण यदि INSURANCE POLICY RENEWAL नहीं हुई तो क्या होगा, पढ़िए

लॉकडाउन के दौरान यदि आप अपना स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा या थर्ड पार्टी वाहन बीमा रिन्यु नहीं करवा पाएं हैं तो घबराइए मत क्योंकि अब आपको नवीनीकरण के लिए ज्यादा समय मिलेगा। बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से उन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण की तारीख बढ़ाकर 21 अप्रैल करने को कहा है जिनकी मियाद ‘लॉकडाउन’ के दौरान समाप्त हो रही है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने इस बारे में एक अप्रैल 2020 को अधिसूचना जारी की थी।

किन तारीखों के बीच अवधि समाप्त होने पर मिलेगी राहत?

जिन पॉलिसीधारकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की अवधि 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच समाप्त हो रही और जो कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति की वजह से उसका नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे, वे 21 अप्रैल 2020 या उससे पहले प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

जीवन बीमा के संबंध में कितनी राहत दी गई है?

इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दे दिया है। ऐसे जीवन बीमा पॉलिसीधारक जिनके नवीकरण की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।

कार या मोटरसाइकिल के बीमा नवीनीकरण के संबंद में क्या हैं इरडा की गाइडलाइंस?

वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए और समय दिया गया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के एक सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है। सर्कुलर के अनुसार देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जिस प्रीमियम के भुगतान की तिथि पड़ रही है और भुगतान संभव नहीं हो सकता है उसके लिए अब 21 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

क्या कोई पेनल्टी देनी होगी?

नहीं, इरडा के सर्कुलर में किसी तरह की पेनल्टी की बात नहीं कही गई है. ग्राहक बिना पेनल्टी ही अपनी सभी तरह की पॉलिसी का नवीनीकरण करवा पाएंगे।

इंश्योरेंस की तारीखों के बीच अंतर होगा?

नहीं, इंश्योरेंस का नवीनीकरण उसी तिथि के बाद से किया जाएगा जब कोई पॉलिसी समाप्त हुई है।

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