स्कूल शिक्षा विभाग: कोरोना वायरस संबंधी गाइडलाइन का स्पष्टीकरण | Clarification by school Education Department MP

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन ,भोपाल क्रमांक 0/670/2020/20-2 भोपाल, दिनांक 22.03. 2020 

उपरोक्त विषय एवं संदर्भान्तर्गत नोवेल कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत तथा सचिव ,मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2020 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 19.03.2020 को निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है -

1. मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अस्थाई रूप से दिनांक 31. 03. 2020 तक अवकाश रहेगा ।
2. समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03. 2020 तक अपना कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. दिनांक 22 मार्च 2020 से दिनांक 31. 03 2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।
4. यह आदेश उन शिक्षकों /गैर शिक्षकीय स्टॉफ पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो दिनांक 22 मार्च 2020 से दिनांक 31. 03 2020 तक की उक्त अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए पूर्व से या वर्तमान में किसी भी स्वरुप के अवकाश पर है।

5. शिक्षकगण , शिक्षक- प्रशिक्षकगण द्वारा उक्त अवधि का उपयोग आगामी शैक्षणिक सत्र की पाठ्यचर्या (Lesson -Plan) तैयार करने , विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से शैक्षणिक सामग्री विकसित करने , शैक्षिक अनुसन्धान करने , शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवाचारी पद्धतियों से अध्यापन के टूल्स विकसित करने तथा अन्य आवश्यक अकादमिक कार्यालयीन कार्य आदि के लिए किया जावेगा।

6. यह आदेश विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के ऐसे शिक्षकों /गैर शिक्षकीय स्टॉफ पर लागू नहीं होगा , जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक /विधिक अनिवार्यता , कोरोना के संक्रमण से बचाव संबधी कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावशयक है। ऐसे शिक्षकों ।गैर शिक्षकीय स्टॉफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. यदि विभाग के अधीन किसी हॉस्टल में अभी भी विद्यार्थी अपरिहार्य कारणों से निवास कर रहें हैं, तो वहां का समस्त स्टाफ यथावत हॉस्टल में अपने कर्तव्य पर कार्यरत रहेगा और ऐसे होस्टल्स में समस्त विद्यार्थियों और स्टॉफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां ररखी जाना सुनिश्चित किया जावे।

8. विद्यालयों के शिक्षकों /गैर शिक्षकीय स्टॉफ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर ,लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय /संस्था प्रमुख/ प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएँगे ताकि अपरिहार्य परिस्थिति में शासकीय कार्य के लिए उन्हें तत्काल कार्यालय में बुलाया जा सके।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश दिनांक 19. 03. 2020 में वर्णित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।
(सुधीर कुमार कोचर)
उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, दिनांक 22.03. 2020

पृष्ठांकन क्रमांक Q-1/670/2020/20 -2

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