मध्यप्रदेश में 31 मार्च तक शासकीय अवकाश / WORK AT HOME की घोषणा | MP NEWS

Work at home order for madhya Pradesh government employee

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य में सभी प्रकार के कर्मचारियों को 31 मार्च तक कार्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों को घर पर रहकर सेवाएं देने के लिए कहा गया है। जो कर्मचारी इस तरह की सेवाओं में हैं जिन्हें घर से संपादित नहीं किया जा सकता वह भी अवकाश पर रहेंगे। 

श्री के के सिंह अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के हस्ताक्षर से दिनांक 22 मार्च 2020 को जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिव एवं जिलों के कलेक्टरों को आदेशित किया गया है कि सभी कर्मचारियों को 31 मार्च तक के लिए वह वर्क ऐट होम पर भेज दिया जाए। 

आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी कर्मचारी अपने निवास में उपस्थित रहेंगे एवं कार्यालय का काम करेंगे। कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों ने कार्य का विभाजन करेंगे। अति आवश्यक होने की स्थिति में कर्मचारियों को किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। 

इन कर्मचारियों पर वर्क एट होम लागू नहीं होगा 

मध्यप्रदेश शासन की अति आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, पेयजल संबंधी व्यवस्था में तैनात कर्मचारी, विद्युत विभाग, बिजली कंपनियां, साफ-सफाई एवं स्वच्छता से जुड़े कर्मचारी, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं आदि के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 

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