प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की पूरी जानकारी | PM KISAN MANDHAN YOJANA

Bhopal Samachar
भोपाल। उप संचालक कृषि भोपाल ने किसान भाईयों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है। जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष में 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके नाम 1 अगस्त 2019 को राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखायी देते हैं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा

इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3000 रूपये प्राप्त होता है और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नि के लिए लागू होती है। योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति 3000 रूपये पेंशन की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में कितना पैसा जमा करना पड़ता है

18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान 55 रूपये से 200 रूपये प्रति माह तक करना होगा। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता की शर्तें

पात्रता मापदण्डों में लघु और सीमांत किसानों के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु तथा संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि तथा आधार कार्ड, बचत बैंक खाता एवं पीएम किसान खाता होना अनिवार्य है। किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के विकास खण्ड कार्यालयों में संपर्क करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!