शहडोल कलेक्टर पर नियम विरुद्ध नियुक्ति का आरोप, हाई कोर्ट का नोटिस | MP NEWS

जबलपुर। जबलपुर। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के कलेक्टर पर डाइट प्राचार्य के पद पर गलत नियुक्ति करने का आरोप है। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

शहडोल निवासी आरके मंगलानी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि 4 अप्रैल 2018 को उन्हें शहडोल डाईट के प्रभारी प्राचार्य पद पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया गया था। आदेश में नियुक्ति अवधि का कोई उल्लेख नहीं था, इसके बावजूद कलेक्टर ने उन्हें उक्त पद से पृथक करके उनसे जूनियर फतेह सिंह सेहरा को डाईट प्राचार्य बना दिया, जो अवैधानिक है। 

मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा पैरवी कर रहे हैं।

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