रतलाम। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रतलाम-लेबड़ फोरलेन की टोल वसूली पर रोक लगा दी है। टोल वसूली करने वाली कंपनी को कहा है कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं हाेती टोल कलेक्शन न करें। अगली पेशी 3 मार्च तक बिलपांक और बदनावर के नाकों पर टोल नहीं लगेगा।
इंदौर हाईकोर्ट ने टोल वसूली पर रोक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा के प्रांत संगठन मंत्री और एडवोकेट प्रशांत ग्वालियरी की याचिका पर लगाई है। रतलाम-लेबड़ स्टेट हाइवे 31 को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका लगाई थी। बताया कि रतलाम से लेकर लेबड़ तक की फोरलेन सड़क की स्थिति खराब है। इस पर टोल कंपनी ने उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया कि लेबड़ से लेकर रतलाम तक दोनों लेन की मरम्मत कर दी है और सड़क की स्थिति सही है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सड़कें अभी भी खुदी है।
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता से सड़क की वर्तमान स्थिति के फोटो कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सड़क के फोटो हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए। न्यायमूर्ति एससी शर्मा व न्यायमूर्ति शैलेंद्र अवस्थी ने सड़क के फोटो देखकर कहा “जो तस्वीरें प्रस्तुत की है वह सड़क की खराब स्थिति को दर्शाती हैं और सड़कें निश्चित रूप से खराब हैं। टोल कंपनी ने 12 फरवरी को सड़क की मरम्मत को लेकर जो जवाब दिया उससे वर्तमान स्थिति के फोटो भिन्न है।
इससे निश्चित रूप से सड़कें खुदी हुई है। टोल कंपनी के अधिवक्ता का कहना है कि सड़क की मरम्मत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह पिछली पेशी पर कही बात के विपरीत है। इससे आज से अगली पेशी तक टोल कंपनी वेस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को टोल कलेक्शन रोका जाता है। जब तक सड़क की मरम्मत पूर्ण नहीं हो जाती है। साथ ही न्यायालय ने कलेक्टर को एक सप्ताह यानी 3 मार्च को सड़क की स्थिति के संबंध में रोड की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए।
टोल वसूलना बंद
बिलपांक टोल नाके के मैनेजर राजेश रामदे ने बताया कंपनी से सूचना मिली थी। उसके बाद से टोल वसूली बंद कर दी है।