मध्य प्रदेश: सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने का फैसला | MP GOVT JOB

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में गठित की गई मंत्री परिषद समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि आने वाली सरकारी नौकरियों में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए उन्हें आने-जाने का किराया मिलेगा। 

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने बताया कि दोनों वर्गों के लिए वर्दीधारी (पुलिस, वन, परिवहन आदि) पदों की भर्ती में अधिकतम आयु 33 से बढ़ाकर 35 वर्ष और गैर वर्दीधारी पदों पर 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की जाएगी। दोनों ही पदों में एससी-एसटी के लिए पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

सरकारी सेवा के इंटरव्यू में आने-जाने के लिए सामान्य वर्ग व ओबीसी प्रत्याशी को ट्रेन में द्वितीय श्रेणी या बस का पूरा किराया दिया जाएगा। अभी सिर्फ एससी-एसटी वर्ग को यह सुविधा प्राप्त है। एससी-एसटी वर्ग को पूर्व अनुसार लिखित परीक्षा के लिए भी किराए की पूरी छूट रहेगी। 

दोनों वर्गों को परीक्षा फीस में भी 25% छूट

समिति की बैठक में सामान्य वर्ग व ओबीसी को परीक्षा फीस में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय भी लिया गया। एससी-एसटी वर्ग को 50 फीसदी की छूट जारी रहेगी। बैठक में गृहमंत्री बाला बच्चन, वित्त मंत्री तरुण भनोत, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया व जीएडी एसीएस केके सिंह शामिल थे।

ये निर्णय भी हुए
अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ महिलाओं को नई योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी।
प्रदेश भूषण व प्रदेश रत्न सम्मान शुरू किए जाएंगे। प्रदेश भूषण में पांच लाख रुपए और प्रदेश रत्न में ढाई लाख रुपए सम्मान निधि दी जाएगी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !