हाईकोर्ट द्वारा नरोत्तम मिश्रा का रिकॉर्ड तलब, नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी का आरोप | MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, अमित शाह की टीम के कद्दावर भाजपा नेता, मध्य प्रदेश में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक मजबूत नाम नरोत्तम मिश्रा एक नए झमेले में फंसते नजर आ रहे हैं। पेड न्यूज़ मामले के बाद श्री नरोत्तम मिश्रा पर नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज करने का आरोप लगा है। यह मामला भोपाल की विशेष न्यायालय से खारिज हो चुका है लेकिन याचिकाकर्ता एवं कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने भोपाल स्थित विशेष न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने श्री नरोत्तम मिश्रा का रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती की ओर से दायर इस पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि नरोत्तम मिश्रा ने 4 नवम्बर 2008 को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा क्रमांक 22 के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र के साथ शपथ-पत्र में चल व अचल संपत्ति की जानकारी देना आवश्यक है। आरोप है कि उन्होने अपने शपथ-पत्र में क्रमांक एचआरबी 37 बी 1282 के मालिक होने की जानकारी छुपाई थी। यह वाहन उनके नाम पर अम्बाला हरियाणा में दर्ज था, जिसका सार्टिफिकेट सहायक सचिव ट्रांसपोर्ट अम्बाला द्वारा जारी किया गया था। उक्त वाहन जिगना थाना पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 27 नवम्बर 2008 को जप्त किया था। 

पुनरीक्षण याचिका में आरोप है कि इस मामले की जानकारी होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने वर्ष 2008 के चुनाव के नामांकन के साथ झूठा शपथ-पत्र दिया। इस पर श्री मिश्रा के खिलाफ धारा 420, 192, 193 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत प्रकरण दर्ज करने को लेकर एक मामला दतिया की अदालत में दायर किया गया, जो बाद में भोपाल स्थित विशेष न्यायालय को स्थानातंरित कर दिया गया था। भोपाल की विशेष अदालत ने वह मामला खारिज किए जाने पर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने नरोत्तम मिश्रा को नोटिस जारी करते हुए विशेष अदालत का रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशिद सुहैल सिद्दीकी और मो. अमजद अंसारी पैरवी कर रहे हैं।

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