इंदौर। बैंक का लोन न चुकाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। मामले में मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुर्की की कार्रवाई बैंक ऑफ बड़ौदा का 33.54 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाए जाने पर की गई है। डीएम कोर्ट ने इस को अंजाम दिया।पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा वर्तमान में भोजपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
उल्लेखनीय है कर्ज के मामले में पटवा को पहले ही डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। इसके बाद गुलमोहर कॉलोनी बंगले पर कुर्की की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुरेन्द्र पटवा को चेक बाउंस के दो मामलों में गठित की गई अदालत ने छह-छह महीने की सजा समेत चेक राशि का डेढ़ गुना (यानी 30 लाख) बतौर क्षतिपूर्ति के तौर पर चुकाने की सजा सुनाई थी । यह सजा विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाई थी। वर्ष 2017 में तत्कालीन मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा ने इंदौर निवासी प्रकाश सहसित्तल से 12 लाख रुपए और उनकी पत्नी मीनाक्षी सहसित्तल से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले उन्होंने दोनों को चेक दिए थे। जानकारी के अनुसार यह चेक जब दंपती ने खाते में डाले तो वे बाउंस हो गए।
बताया जाता है कि मांगने पर भी जब पटवा ने उक्त राशि नहीं लौटाई तो दंपती ने कोर्ट में केस कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को सजा सुनाते हुए मूल रकम का डेढ़ गुना क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए कहा था।हालांकि बाद में सुरेंद्र पटवा को इस मामले में जमानत मिल गई थी।