हेलमेट और ट्रिपल सीट पर कोई चालान नहीं कटेगा: मुख्यमंत्री गुजरात का फैसला | NATIONAL NEWS

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में जहां एक और छोटी-छोटी गलतियों पर बड़े-बड़े जुर्माने लगाए गए हैं वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार में विदाउट हेलमेट और ट्रिपल सीट टू व्हीलर राइडिंग पर किसी भी तरह के चालान को समाप्त कर दिया है। यानी अब गुजरात में आप बिना हेलमेट चलिए या ट्रिपल सीट पुलिस आपको नहीं रोकेगी।

गुजरात के शहरी इलाकों में हेलमेट और ट्रिपल सीट की परमिशन

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी ने कहा कि हमने नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50 में बदलाव किया है। इसमें जुर्माने की रकम को कम कर दिया है। संशोधित नियम 16 सितंबर से लागू कर दिए गए थे। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है शहरी इलाकों में हेलमेट और तीन सवारी की परमिशन इसलिए दी गई है क्योंकि कई जगहों से पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की खबरें आ रहीं थीं। सरकार ने शहरी इलाकों में हेलमेट और ट्रिपल सीट को जुर्माना फ्री कर दिया है। यदि आप अपना टू व्हीलर शहर के बाहर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा और आप ट्रिपल सिंह भी नहीं चल सकते यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा लेकिन वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने की रकम से आधा होगा।

नई मोटर व्हीकल एक्ट के सभी जुर्माने आधे किए 

गुजरात सरकार ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में दर्ज जुर्माने की रकम को आधा कर दिया है। बिना सीट बेल्ट के दिल्ली में ₹1000 का फाइन लगेगा जबकि गुजरात में मात्र ₹500। इसी तरह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दिल्ली में ₹5000 फाइन जाएगा जबकि गुजरात में केवल ₹2000। 

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने नए नियम के मुताबिक 5000 रुपये जुर्माना है जबकि गुजरात में थ्री वीलर वाले को 1500, एलएमवी 3000 और बाकी के लिए 5000 रुपये जुर्माना है। नए नियम में ओवर स्पीडिंग के तहत 2000 रुपये जुर्माना देना होगा. लेकिन गुजरात में 1500 रुपये है।

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