हनी ट्रैप वाली हार्ड डिस्क की जांच उसी लैब में होगी जिसमें व्यापम HDD की हुई थी | MP NEWS

इंदौर। हनी ट्रैप मामले में एक आईएएस अधिकारी का कथित उत्तेजक ऑडियो लीक हो जाने के बाद हंगामा मच गया है। हाईकोर्ट में एक हार्डडिस्क पेश की गई थी जिसमें हनी ट्रैप से जुड़े अधिकारियों व नेताओं की वीडियो एवं ऑडियो जमा है। हाईकोर्ट ने हार्ड डिस्क की सत्यता का पता लगाने के लिए आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क को हैदराबाद की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाएगा। याद दिला दें कि इसी लैब में व्यापम घोटाले वाली हार्ड डिस्क की जांच हुई थी।

हाईकोर्ट ने SSP रुचिवर्धन मिश्र को HDD की जांच कराने का जिम्मा सौंपा

मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला ने इस मामले में आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि जो हार्ड डिस्क (Hard disc) बंद लिफाफे में एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र को सौंप गई थी वो अब उसे सीलबंद लिफाफे में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद को जांच के लिए भेज दें।

हनीट्रैप से जुड़ी 2 याचिकाओं पर 10 फरवरी तक टली सुनवाई

हनी ट्रैप से जुड़े मामले पर इंदौर हाईकोर्ट ने 3 अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कोर्ट की अभिरक्षा में जमा कराई गई हार्ड डिस्क को सील बंद लिफाफे में एसआईटी को सौंपा जिसे एसआईटी की टीम दूसरे साक्ष्यों के साथ हैदराबाद की फोरेंसिक लैब परीक्षण के लिए भेजेगी। बाकी दोनों याचिकाओं पर 10 फरवरी को सुनवाई होगी।

मीडिया ट्रायल को लेकर लगी नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है, यानी हनी ट्रैप से जुड़ी किसी भी तरह की खबर के प्रकाशन और प्रसारण पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। तीसरी याचिका आरोपी मोनिका यादव की ओर से एडवोकेट सुदर्शन जोशी ने दायर की थी इस पर भी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!