छिन्दवाड़ा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 17 फरवरी 2020 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम और एन.आर.सी. को दृष्टिगत रखते हुये आदेश पारित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एन.आर.सी. पास किया गया है जिसका विभिन्न राजनैतिक दलों व संगठनों द्वारा विरोध किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये लोक हित में कानून एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिये जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने की नितांत आवश्यकता व्यक्त की गई है।
धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि का आयोजन, अवैध जमाव व भीड़ का एकत्रित किया जाना भी प्रतिबंधित
जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक होने पर जिले में ये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है। पारित आदेश के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में किसी भी राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि का आयोजन बगैर जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा। साथ ही जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव व भीड़ का एकत्रित किया जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।