भोपाल। आरकेडीएफ कॉलेज कांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया को EOW द्वारा दी गई क्लीन चिट के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। इस याचिका में EOW के फैसले को चुनौती दी गई है।
मामला क्या है
वर्ष 2005-06 में भोपाल के आरकेडीएफ कॉलेज में अवैधानिक तरीके से एडमिशन दिए गए थे। सरकारी जांच में आरकेडीएफ कॉलेज दोषी पाया गया परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने कॉलेज प्रबंधन पर लगने वाले जुर्माने की रकम माफ कर दी। इसी मामले की EOW जांच कर रहा था। EOW ने भोपाल की विशेष अदालत में दिग्विजय सिंह और राजा पटेरिया सहित कॉलेज के संचालक डॉ सुनील कपूर को निर्दोष बताते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी।
हाई कोर्ट में क्या हुआ
जस्टिस संजय यादव एवं जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने EOW से जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। भोपाल के राधावल्लभ शारदा ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने कॉलेज में एडमिशन देने हुई धांधली की शिकायत की थी। जांच के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेज पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की अनुशंसा पर यह जुर्माना कम करके 5 लाख कर दिया गया। आवेदक ने इसके खिलाफ 19 मार्च 2015 को EOW में शिकायत की और कोर्ट में भी परिवाद पेश किया।