नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया के अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए केंद्र को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में मांग की गई थी आधार कार्ड को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ा जाए ताकि फर्जी और पेड न्यूज की जांच की जा सके।
भाजपा नेता ने याचिका दाखिल की थी
अदालत में इस याचिका को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता उपाध्याय से कहा, 'हर चीज के लिए उच्चतम न्यायालय आने की जरुरत नहीं है। यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय में है और आपको वहां जाना चाहिए।'
'Everything doesn't need to come to Supreme Court. This issue is before the Madras High Court, you go there,' the SC bench told petitioner Ashwini Upadhyay Supreme Court refuses to entertain a plea seeking a direction to the Centre for appropriate steps to link social media accounts with Aadhar card to 'check menace of fake and paid news'. Plea was filed by lawyer and BJP leader Ashwini Upadhyay.